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बासमती कोल के हत्यारोपित हो गए दोषमुक्त, नहीं टिके पुलिस के सबूत

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के नौगढ़ की पूर्व ब्लाक प्रमुख व महिला आयोग की सदस्य बासमती कोल के हत्यारोपित को गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। आरोपित पर हत्या का आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने फैसला सुनाया। गत एक वर्ष से मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। पूर्व
 

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चंदौली जिले के नौगढ़ की पूर्व ब्लाक प्रमुख व महिला आयोग की सदस्य बासमती कोल के हत्यारोपित को गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। आरोपित पर हत्या का आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने फैसला सुनाया। गत एक वर्ष से मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था।

पूर्व ब्लाक प्रमुख नौगढ़ के जंगली इलाके में रहती थीं। 10 मई 2018 को सिर पर डंडे से वारकर उनकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद नौगढ़ थाने में काशीनाथ कोल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।

पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्ज शीट, गवाहों की दलील व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने आरोपित को निर्दोष पाया। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गुप्ता ने आरोपित को बरी कर दिया। आरोपित पक्ष की ओर से न्यायालय में मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता मनोज कुमार दुबे ने की।

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