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UP में डेंगू से हुई मौत पर पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा देने का आदेश

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेंगू से युवक की मौत पर पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए समस्त आवश्यक उपाय करने और इसकी मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया है। कहा कि डेंगू से बचाव के लिए स्थापित स्पेशल हॉस्पिटल
 

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेंगू से युवक की मौत पर पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए समस्त आवश्यक उपाय करने और इसकी मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया है। कहा कि डेंगू से बचाव के लिए स्थापित स्पेशल हॉस्पिटल और ब्लड सेपरेशन यूनिट को पूरी तरह क्रियाशील रखा जाए ताकि डेंगू के मरीजों को इलाज में किसी प्रकार की परेशानी ना होने पाए। साथ ही राज्य सरकार को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में डायलिसिस यूनिट के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अधिवक्ता बीपी मिश्र के पुत्र की डेंगू से मौत को लेकर लंबित जनहित याचिका पर दिया है। अधिवक्ता बीपी मिश्र के पुत्र की 2016 में डेंगू से मौत हो गई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने इलाज में लापरवाही की शिकायत करते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था। कोर्ट ने उस पत्र को जनहित याचिका के तौर पर मानते हुए सुनवाई की।

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