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योगी सरकार का फरमान, शादी-बारात के लिए पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show उत्तर प्रदेश में शादी-समारोह को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि शादी-समारोह के लिए लोगों को पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं भी पुलिस इस संबंध में लोगों के
 
योगी सरकार का फरमान, शादी-बारात के लिए पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं

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उत्तर प्रदेश में शादी-समारोह को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि शादी-समारोह के लिए लोगों को पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं भी पुलिस इस संबंध में लोगों के साथ कोई दुर्व्यहार करती है तो उसके खिलाफ सख्त कर्रवाई की जाएगी। सीएम के इस आदेश के बाद लोगों बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

योगी सरकार का फरमान, शादी-बारात के लिए पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं

गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान मुद्दा उठा कि शादी-समारोह को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन है। लोग प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लोगों को अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे में लोग परेशान हैं।

शादी-समारोह को लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस न होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों को शादी-समारोह की केवल सूचना देनी होगी। सूचना देकर वे कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइंस के सभी निर्देशों का पालन करते हुए विवाद-समारोह कर सकते हैं।

बताते चले कि शादी समारोह में किसी प्रकार की अनुमति की नहीं आवश्यकता है। यही इस मामले को दुर्व्यवहार के शिकायत मिलती है तो पुलिसकर्मी व अधिकारियों पर कार्यवाही की भी होगी । जिसके लिए सारी जवाबदेही अधिकारियों की होगी।

केवल सूचना देखकर कोविड-19 के गाइडलाइन के सभी नियमों का पालन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम 100 की संख्या में बैंड बाजे के लोग नहीं सम्मिलित होंगे। शादी समारोह में गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न व जबरदस्ती नहीं होगा। सीएम ने लोगों को जागरूक कर गाइडलाइन का पालन करने के लिए करें प्रोत्साहित करने निर्देश दिया। शादी समारोह में बैंड बाजा, डीजे पर रोक लगाने वाले अधिकारी व पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही भी होगी।

बताते चलें कि यदि जिला प्रशासन द्वारा शादी समारोह में बैंड बाजे व डीजे पर किसी प्रकार की रोक लगाई जाती है तो उन क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है और इस गाइडलाइन के माध्यम से यह भी साफ कर दिया गया है कि शादी समारोह में 100 लोग लोग केवल बराती हो सकते हैं बैंड बाजा व अन्य लोगों को इस संख्या से बाहर रखा जाएगा।

शादी समारोह में डीजे बैंड पार्टी व अन्य प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रमों को अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी प्रकार की लापरवाही बढ़ती जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

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