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दुकानदारों के लिए खास है ये जानकारी, क्या करें और क्या नहीं…!

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के जिला प्रशासन ने अनलॉक फेज-1 में कई रियायतें देते हुए किराना, मिठाई, आबकारी, कपड़ा समेत दैनिक उपयोग की जरूरी व गैरजरूरी वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें अब सुबह नौ से रात नौ बजे तक खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही साथ कुछ जरूरी शर्तों के साथ सैलून
 
दुकानदारों के लिए खास है ये जानकारी, क्या करें और क्या नहीं…!

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चंदौली जिले के जिला प्रशासन ने अनलॉक फेज-1 में कई रियायतें देते हुए किराना, मिठाई, आबकारी, कपड़ा समेत दैनिक उपयोग की जरूरी व गैरजरूरी वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें अब सुबह नौ से रात नौ बजे तक खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही साथ कुछ जरूरी शर्तों के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

इसके अलावा सिनेमा हाल, मॉल, असेंबली हाल समेत धार्मिक स्थलों पर ताला लटका रहेगा, क्योंकि इसके लिए सरकार की ओर से कोई स्पष्ट आदेश अभी नहीं आया है।

दुकानदारों को कोरोना से बचाव के मानकों का पालन करना होगा। इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

सरकार ने वर्तमान में काफी हद तक छूट दे दी है। इसके तहत सुबह पांच बजे के बाद से रात नौ बजे तक लोग आवागमन कर सकते हैं। इसके बाद सुबह पांच बजे तक क‌र्फ्यू रहेगा। इस दौरान बिना किसी काम के घर से बाहर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

शासन ने औद्योगिक इकाइयों के संचालन की छूट दी है। फैक्ट्रियों में फेस मास्क, सैनिटाइजर, शारीरिक दूरी समेत अन्य मानकों का पूरा ध्यान रखना होगा। सिनेमा हाल, मॉल व धार्मिक स्थलों को खोलने पर अभी पाबंदी रहेगी। स्कूल, कालेज व शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। बसों व सवारी वाहनों को शर्तो के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। बसों को सैनिटाइज कराया जाएगा। वहीं यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी जरूरी होगा। यात्रियों समेत चालक व परिचालक आदि को मास्क लगाना व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

शासन से सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की भी छूट दे दी है। सैलून के बाहर सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था करनी होगी। जिला प्रशासन ने रोजाना अलग-अलग तरह की दुकानों को खोलने का प्रावधान किया है। ताकि भीड़ न बढ़ने पाए।

ये है दुकानों के खोलने का तरीका

किराना, फल, सब्जी, मिठाई, कृषि उपकरण, पशुपालन, डेयरी उत्पाद से जुड़ी दुकानें रोजाना खुलेंगी, जबकि प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार व रविवार को बिल्डिग मैटेरियल, आयरन, हार्डवेयर, प्लाईवुड, शटरिग, बांस-बल्ली, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आटोमोबाइल, चश्मा-घड़ी, साइकिल, टायर-ट्यूब व पंक्चर की दुकानें खुलेंगी।

मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सराफा, फर्नीचर, कपड़ा, कास्मेटिक, चूड़ी, जूता-चप्पल, रस्सी, कागज के ग्लास, कापी-किताब, स्टेशनरी व खेलकूद सामग्री की दुकानें खुलेंगी।

आरोग्य सेतु है जरूरी

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दफ्तरों में एक तिहाई कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। इसके लिए तीन शिफ्टों में रोस्टर तैयार किया गया है। वहीं अधिकारियों- कर्मचारियों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु एप्लिकेशन डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।

जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि सुबह नौ से रात नौ बजे तक दुकानें खुलेंगी। रात नौ से सुबह पांच बजे तक क‌र्फ्यू रहेगा, इसलिए लोग इस दौरान बेवजह घरों से बाहर न घूमें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों के लिए कोरोना से बचाव को लेकर जरूरी सावधानी बरतना अनिवार्य है।

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