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रविवार को दोपहर 12 से 5 बजे तक मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति, जिलाधिकारी का आदेश

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने अनलॉक-3 को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके तहत कटेंनमेंट जोन में पूरी तरह से सख्ती बरतने के साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दुकानें खोले जाने का निर्देश दिया। वहीं शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन
 
रविवार को दोपहर 12 से 5 बजे तक मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति, जिलाधिकारी का आदेश

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चंदौली जिले में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने अनलॉक-3 को लेकर नई गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके तहत कटेंनमेंट जोन में पूरी तरह से सख्ती बरतने के साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक दुकानें खोले जाने का निर्देश दिया। वहीं शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा।

जिलाधिकारी ने वहीं जनपद में नाइट कर्फ्यू को जारी रखा गया है, जिसके तहत आपातकालीन आवागमन को छोड़ किसी शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति व वाहन आदि का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। आवश्यक चीजों की दुकानें जैसे, दवा, दूध, सब्जी, पेट्रोल पंप शनिवार और रविवार को भी खुल सकेंगे।

वहीं डीएम ने रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए रविवार को दोपहर 12 से 5 बजे तक मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। इसी प्रकार केन्द्र व राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार पांच अगस्त से जनपद में योग संस्थान व व्यायाम शाला (जिम) को खोलने की अनुमति दी गई है। नियमों के पालन के साथ आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जायेगा।

कटेंनमेंट जाने में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा, इस दौरान वहां आवश्यक चीजों को छोड़ किसी भी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।

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