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रेप के आरोपी अखिलेश सिंह को आठ साल की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मुन्ना प्रसाद ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान दुराचार का आरोप सिद्ध होने पर आरोपित अखिलेश सिंह को आठ साल की सजा सुनाई। वहीं 20 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
 

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चंदौली जिले के अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम मुन्ना प्रसाद ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान दुराचार का आरोप सिद्ध होने पर आरोपित अखिलेश सिंह को आठ साल की सजा सुनाई। वहीं 20 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सैयदराजा थाना क्षेत्र की पीड़ित महिला ने 18 अक्तूबर 2015 को थाने में दुराचार का मुकदमा दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि खेत में घास काटते समय अखिलेश सिंह ने उससे बलात्कार किया। इसकी सुनवाई गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत में हुई। इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामअवध यादव ने तर्क प्रस्तुत किया।

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