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कोर्ट का आदेश नहीं मानती चंदौली पुलिस, अब क्या करेंगे जज साहेब..!

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के आदेश के बाद पांच दिन बाद भी सदर कोतवाली के कोतवाल ने जिले के एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। जबकि शनिवार को ही मामले में कार्रवाई करते हुए अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। बता दें निशांत बानो ने मुगलसराय
 

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चंदौली जिले के प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के आदेश के बाद पांच दिन बाद भी सदर कोतवाली के कोतवाल ने जिले के एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। जबकि शनिवार को ही मामले में कार्रवाई करते हुए अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश कोर्ट ने दिया था।

बता दें निशांत बानो ने मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सेमरा निवासी वसीम अहमद के खिलाफ परिवार न्यायालय में वाद दाखिल किया था। पीड़िता ने विपक्षी से भरण-पोषण की मांग की थी। न्यायालय ने एसपी को मामले की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट में पुलिस की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को सही नहीं पाया गया।

परिवार न्यायाधीश रमेश यादव ने शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश सदर कोतवाल को दिया था। उन्होंने एसपी के वेतन से दो हजार रुपये की कटौती कर पीड़िता को भरण-पोषण के लिए देने को भी आदेशित किया। आदेश के पांच दिन बाद भी कोतवाली में एसपी के खिलाफ कोई मामला पंजीकृत नहीं हुआ है।

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