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पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को देनी होगी अपनी पूरी जन्मकुंडली, कुछ छुपाया तो खैर नहीं

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले में पंचायत चुनाव में दावेदारी का मंसूबा पालने वाले उम्मीदवारों को शपथ पत्र में अपनी पूरी जीवनी दर्शानी होगी। इसमें आपराधिक इतिहास, संपत्ति आदि का ब्योरा देना होगा। प्रशासन अपने स्तर से इसका सत्यापन कराएगा। यदि प्रत्याशी ने कोई भी गलत सूचना अंकित कर गुमराह करने की कोशिश की तो फंस सकते हैं।
 
पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को देनी होगी अपनी पूरी जन्मकुंडली, कुछ छुपाया तो खैर नहीं

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चंदौली जिले में पंचायत चुनाव में दावेदारी का मंसूबा पालने वाले उम्मीदवारों को शपथ पत्र में अपनी पूरी जीवनी दर्शानी होगी। इसमें आपराधिक इतिहास, संपत्ति आदि का ब्योरा देना होगा। प्रशासन अपने स्तर से इसका सत्यापन कराएगा। यदि प्रत्याशी ने कोई भी गलत सूचना अंकित कर गुमराह करने की कोशिश की तो फंस सकते हैं। गलत सूचना की पुष्टि होने पर दावेदारी खतरे में पड़ जाएगी। इसके साथ ही उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी हो सकती है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर गाइडलाइन जारी की है। उम्मीदवारों को स्टांप पेपर पर शपथ पत्र बनवाकर नामांकन पत्र के साथ दाखिल करना होगा। इस पर आपराधिक रिकार्ड, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता समेत मानक के अनुरूप समस्त सूचनाएं देनी होंगी। जिला प्रशासन की ओर से इसका सत्यापन भी कराया जाएगा। यदि सत्यापन के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी उजागर हुई तो नामांकन रद हो सकता है। इसके साथ ही विधिक कार्रवाई भी हो सकती है।

बताते चले कि नामांकन की घड़ी नजदीक आते ही प्रत्याशी तैयारी में जुट गए हैं। नामांकन पत्र खरीदने के साथ ही हलफनामा बनवाने, नो ड्यूज आदि तैयार करा रहे हैं ताकि नामांकन के दौरान किसी तरह की कमी न रह जाए। नामांकन के साथ संलग्न करने होंगे प्रमाण पत्र नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशियों को शपथ पत्र, जमानत राशि का चालान, अदेयता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग) लगाना होगा। यदि किसी भी अभिलेख की कमी रही तो नामांकन पत्र रद हो सकता है।

नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्याशियों को आरओ व एआरओ से रसीद प्राप्त करनी होगी। प्रत्याशी के नामांकन व पंचायत चुनाव में दावेदारी के लिए यह साक्ष्य के तौर पर काम करेगा। प्रत्याशियों को प्रस्तावकों के बारे में भी समस्त डिटेल उपलब्ध करानी होगी। प्रत्याशियों को शपथ पत्र में खुद के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। यदि किसी तथ्य को छिपाया तो दावेदारी खतरे पर पड़ सकती है। ऐसे में प्रत्याशी नामांकन के दौरान शपथ पत्र में सही ब्योरा अंकित करें।

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