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पास्को एक्ट में गुड्डू, राकेश-सुनील सुनाई गई सजा तो रोने लगे घर परिवार के लोग

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के परिवार न्यायालय द्वारा पास्को एक्ट के तहत तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई और 35,000 का आर्थिक दंड दिया गया। बताते चलें कि जिले के कमलापुर के निवासी गुड्डू व चुनार के निवासी राकेश एवं सुनील के खिलाफ पास्को एक्ट अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था जिसकी सुनवाई आज परिवार न्यायालय में
 
पास्को एक्ट में गुड्डू, राकेश-सुनील सुनाई गई सजा तो रोने लगे घर परिवार के लोग

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चंदौली जिले के परिवार न्यायालय द्वारा पास्को एक्ट के तहत तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई और 35,000 का आर्थिक दंड दिया गया।

बताते चलें कि जिले के कमलापुर के निवासी गुड्डू व चुनार के निवासी राकेश एवं सुनील के खिलाफ पास्को एक्ट अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था जिसकी सुनवाई आज परिवार न्यायालय में थी।
जिसके दौरान न्यायाधीश द्वारा इन तीनों अभियुक्तों के खिलाफ तथ्यों एवं सुनवाई के आधार पर गुड्डू को 12 वर्ष कारावास तथा 35 हजार अर्थदंड वही राकेश कुमार को 5 वर्ष का कारावास एवं 35 हजार का अर्थदंड तथा सुनील को 7 साल की सजा तथा 35 अर्थदंड अर्थ की सजा सुनाई गई।

 

इसके बाद पुलिस ने सभी अभियुक्तों को सजा सुनाए जाने के बाद जेल लेने ले जाने की कार्रवाई कर रही थी। तभी अभियुक्तों के परिजन वहां पहुंचकर रोने धोने लगे जिससे लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लेकिन पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को लेकर जेल जाने की कार्यवाही तत्काल कर दी गई।

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