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5 साल से फरार चल रहे अपराधी को अब पकड़ पायी चकिया पुलिस, घोषित था इनाम

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले की चकिया कोतवाली पुलिस ने 5 वर्ष पूर्व हत्या के मामले में लगातार फरार चल रहे 5 हजार के इनामी बदमाश रणधीर यादव को बिहार प्रांत के पटना जिला स्थित कन्हाईपुर गांव से गिरफ्तार कर चकिया कोतवाली लायी है। जिसे धारा 302/120 बी/ 34 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताते
 
5 साल से फरार चल रहे अपराधी को अब पकड़ पायी चकिया पुलिस, घोषित था इनाम

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चंदौली जिले की चकिया कोतवाली पुलिस ने 5 वर्ष पूर्व हत्या के मामले में लगातार फरार चल रहे 5 हजार के इनामी बदमाश रणधीर यादव को बिहार प्रांत के पटना जिला स्थित कन्हाईपुर गांव से गिरफ्तार कर चकिया कोतवाली लायी है। जिसे धारा 302/120 बी/ 34 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बताते चले कि चकिया पोखरे पर पेशे से शिक्षक राजमनी वर्मा की हत्या 18 जनवरी सन 2016 को उनकी पत्नी स्नेहलता उर्फ लक्ष्मी द्वारा उसके प्रेमी अमरदीप के साथ योजनाबद्ध तरीके से भाड़े के अपराधियों मंतोष उर्फ सुबोध, राहुल महतो, पोलू कहार तथा रणधीर जो बिहार प्रांत के पटना के रहने वाले हैं, ने शिक्षक राजमनी बर्मा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मामले का खुलासा होने के बाद से गोसाईगंज थाना घोलवारी पटना बिहार प्रांत निवासी रणधीर यादव लगातार फरार चल रहा था। जिसे भगोड़ा घोषित करने के साथ ही आरोप पत्र प्रेषित कर 5 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक चंदौली अमित कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन अनिल कुमार के आदेशानुसार अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रीति त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में चकिया थाना प्रभारी रहमतुल्लाह खान द्वारा बीते 6 जनवरी को उपनिरीक्षक अमीरुद्दीन खां, कांस्टेबल अरुण कुमार वर्मा, कांस्टेबल विनोद कुमार की टीम का गठन कर आरोपित की गिरफ्तारी हेतु पटना बिहार के लिए रवाना किया गया था।

कन्हाईपुर गांव से गिरफ्तार कर चकिया कोतवाली लाया गया है। चकिया कोतवाली में शुक्रवार की शाम आरोपित की गिरफ्तारी के संबंध में मामले का खुलासा करते हुए सीओ प्रीति त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित का पूर्व में बिहार के पटना जिले में अपराधिक इतिहास भी रहा है। जिसके ऊपर बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न थाना में धारा 302, 34, 392, 386, 384, 341, 504, 34, 302, 120 बी, 34 का मुकदमा पंजीकृत है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

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