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पंचायत चुनाव में महिला प्रत्याशियों के लिए खास छूट, यह है आयोग का नियम

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए पुरुषों के साथ साथ कई महिला उम्मीदवार भी अपना हाथ आजमाने की तैयारी कर रही हैं। इनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी रियायत दे रखी है। आपको पता होगा कि नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को जमानत राशि जमा करानी होगी। जिला पंचायत सदस्य के
 
पंचायत चुनाव में महिला प्रत्याशियों के लिए खास छूट, यह है आयोग का नियम

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चंदौली जिले में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए पुरुषों के साथ साथ कई महिला उम्मीदवार भी अपना हाथ आजमाने की तैयारी कर रही हैं। इनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी रियायत दे रखी है।

आपको पता होगा कि नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को जमानत राशि जमा करानी होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी को चार हजार जमानत राशि ट्रेजरी में जमा कराना होगा। जबकि अनुसूचित जाति और महिला प्रत्याशियों को 2000 रुपये देने होगे। जबकि ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के लिए दो हजार जमानत राशि निर्धारित किया गया। इसमें अनुसूचित और महिला उम्मीदवार को आधी राशि जमा कराना होगा।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अनुसूचित जाति प्रत्याशियों को 250 व सामान्य को 500 रुपये जमानत राशि देनी होगी।

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