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अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को मिलेगी 30 हजार तक छात्रवृत्ति, यह नियम व तरीका

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले में 1500 शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को भी अब स्कालरशिप मिलेगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संस्थानों की डिटेल भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करा दी है। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को भरण-पोषण और पाठ्यक्रम शुल्क के लिए 30 हजार तक आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे गरीब छात्रों को पढ़ाई
 
अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को मिलेगी 30 हजार तक छात्रवृत्ति, यह नियम व तरीका

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चंदौली जिले में 1500 शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को भी अब स्कालरशिप मिलेगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संस्थानों की डिटेल भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करा दी है। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को भरण-पोषण और पाठ्यक्रम शुल्क के लिए 30 हजार तक आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे गरीब छात्रों को पढ़ाई में सहूलियत होगी।

जिले में 2195 शिक्षण संस्थान पंजीकृत हैं, जहां अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। पहले मात्र 132 शिक्षण संस्थानों की डिटेल ही भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड थी। कक्षा एक से आठ तक के परिषदीय व निजी कान्वेंट स्कूल, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिग व पालीटेक्निक कालेज में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं।

30 हजार तक मिलती है स्कालरशिप

कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों को सालाना एक हजार, माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को 2300 रुपये, स्नातक स्तर पर सात हजार, इंजीनियरिग व पालीटेक्निक छात्रों को भरण-पोषण के लिए पांच हजार के साथ ही फीस का खर्च मिलता है। हास्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को 30 हजार और घर से स्कूल आने-जाने वालों को 25 हजार रुपये सालाना स्कालरशिप मिलती है।

बताया जा रहा है कि जिले में 1500 विद्यालयों की डिटेल भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करा दी गई है। इन संस्थानों के छात्र-छात्राएं स्कालरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें भरण-पोषण और पाठ्यक्रम शुल्क के लिए नियमानुसार एक हजार से 30 हजार तक आर्थिक मदद मिलेगी।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा का कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को लाभ देना सरकार की प्राथमिकता में है। इसके सभी पात्रों को नियमानुसार लाभ दिया जाएगा।

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