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नए मोटर वाहन कानून से बढ़ी बीमा कराने वालों की संख्या, खूब बिक रही गाड़ियां

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show नया मोटर वाहन कानून आने के बाद वाहन बीमा की ऑनलाइन बिक्री दोगुनी से अधिक बढ़ गई है। पिछले तीन-चार दिनों में बिके वाहन बीमा में 90 प्रतिशत ऐसे लोगों ने खरीदे हैं, जिनके वाहन बीमा की वैधता काफी पहले ही समाप्त हो चुकी थी। बीमा संबंधी ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनी पॉलिसी बाजार डॉटकॉम
 

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नया मोटर वाहन कानून आने के बाद वाहन बीमा की ऑनलाइन बिक्री दोगुनी से अधिक बढ़ गई है। पिछले तीन-चार दिनों में बिके वाहन बीमा में 90 प्रतिशत ऐसे लोगों ने खरीदे हैं, जिनके वाहन बीमा की वैधता काफी पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

बीमा संबंधी ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनी पॉलिसी बाजार डॉटकॉम की रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है। कंपनी के मुख्य कारोबार अधिकारी (साधारण बीमा) तरुण माथुर ने कहा कि नये कानून के अमल में आने के बाद हम रोजाना करीब 30 हजार वाहन बीमा बेच रहे हैं। यह पहले की तुलना में दोगुना से अधिक है। पिछले तीन-चार दिनों में जितनी पॉलिसी बेची गई हैं, उनमें से 90 फीसदी उन लोगों की हैं, जिनका बीमा लैप्स हो चुका है। वहीं कारों के ऑनलाइन बीमा में 60 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वे इसका नवीनीकरण करा रहे हैं ताकि भारी जुर्माने से बचा जा सके। पिछले तीन-चार दिन में बीमा में भारी बिक्री से पता चलता है कि उपभोक्ता जुर्माने में भारी वृद्धि को लेकर सजग हो चुके हैं।

ओन डैमेज बीमा बेहतर पॉलिसी बाजार के मोटर इंश्योरेंस शाखा के प्रमुख सज्जा प्रवीण चौधरी का कहना है कि सरकार ने एक सितंबर 2018 से भी वाहन बीमा के नियमों में बदलाव किया था। इसमें नए दोपहिया के लिए पांच साल और चौपहिया वाहन के लिए तीन साल का एक साथ थर्ड पार्टी बीमा कराना जरूरी थी। ओन डैमेज बीमा कराना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका ओन डैमेज यानी वाहन के नुकसान से जुड़ा बीमा लैप्स होता है तो उसका दोबारा नवीनीकरण कराने पर वाहन की दोबारा जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और यह आपके लिए परेशानी भरा साबित होगा।

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