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जिले में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक बंद रहेगी शराब की दुकानें, आ गया आदेश

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के जिलाधिकारी ने 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2020 को देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, ताड़ी, भांग व बार को बंद करने का दिया निर्देश दिया है। आबकारी को इसे कड़ाई से पालन कराने की दी चेतावनी भी दी है। बताते चलें कि जनपद में होने वाले उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन
 
जिले में 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक बंद रहेगी शराब की दुकानें, आ गया आदेश

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चंदौली जिले के जिलाधिकारी ने 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2020 को देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, ताड़ी, भांग व बार को बंद करने का दिया निर्देश दिया है। आबकारी को इसे कड़ाई से पालन कराने की दी चेतावनी भी दी है।

बताते चलें कि जनपद में होने वाले उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 में लोक शक्ति बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने अबकारी विभाग के अधिनियम 1910 की धारा 59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ।

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 139 में उपबंधित प्रावधानों के अनुपालन हेतु इस चुनाव को मद्देनजर 1 दिसंबर के मतदान समाप्ति तक जनपद के शराब व भांग, मदिरा, बियर, ताड़ी आदि की दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया है।

जिसके लिए अबकारी विभाग को पूरी सख्ती के साथ पालन कराने का भी निर्देश दिया है। यदि इस इस बंदी में लाइसेंस धारियों को किसी प्रकार का प्रति कर देय नहीं होगा।

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